20 व 21 फरवरी को आयोजित होगा परिवहन मेला।
रिपोर्ट ज़की सिद्दीकी, डेस्क J9भारत समाचार
बहराइच । सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने बताया कि वाहन स्वमियों को बार-बार कर भुगतान की जटिल एवं समय-साध्य प्रक्रिया से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा परिवहन कर प्रणाली में व्यापक सुधार कर एक मुश्त कर ढांचे को लागू किया गया है। यह व्यवस्था तकनीकी रूप से वाहन पोर्टल पर लाइव हो गयी है। भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित दोपहिया मोटर साईकिल, तिपहिया मोटर कैब एवं मैकसी कैब संनिर्माण उपस्कर यान/विशेष प्रयोजन यान माल वाहन, राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन सार्वजनिक सेवा यान आदि के सम्बंध में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा-4 में संशोधन करते हुए एक मुश्त कर ढांचे को लागू किया गया है। एआरटीओ ने बताया कि एकमुश्त कर व्यवस्था से संबंधित नियमों, कर निर्धारण की प्रक्रिया, कर गणना, भुगतान की विधि एवं समय-सीमा के संबंध में वाहन स्वामियों एवं विभिन्न ट्रॉसपोर्ट संगठनों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से परिवहन कार्यालय परिसर में 20 एवं 21 फरवरी को परिवहन मेले का आयोजन किया गया है। परिवहन मेले में वाहन स्वामियों की शंकाओं का समाधान करते हुए मौके पर ही आवश्यकतानुसार कर भुगतान/समायोजन की सुविधा प्रदान की जायेगी।
